चंडीगढ़,
6 फरवरी, 2019
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को रोजगार व शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले को पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है।
केंद्र द्वारा संविधान के 103वें संशोधन विधेयक के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को दिए गए आरक्षण को हिसार के राकेश ने याचिका दायर कर चुनौती दी है।
उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।
याचिकाकर्ता ने दावा किया है उक्त कानून सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित आरक्षण को समाप्त करने के लिए जल्दबाजी में उठाया गया कदम है।