कर्मचारियों पर मेहरबान खट्टर सरकार, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से मकान किराया भत्ता, एक्सग्रेशिया स्कीम पुन: लागू

चण्डीगढ़, 
20 जुलाई, 2019

हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए अनेक हितैषी घोषणाएं करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अगामी 1 अगस्त से मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा,  मृतक कर्मचारी के आश्रित के लिए एक्सग्रेशिया स्कीम को भी आगामी 1 अगस्त से पुन: लागू किया जाएगा।


    
मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं आज यहां राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ हुई वार्ता के  उपरांत पत्रकारों से बातचीत के दौरान की।

उन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अगामी 1 अगस्त से मकान किराया भत्ता दिया जाएगा, जिससे राज्य सरकार को लगभग 1900 करोड़ रूपए का अतिरिक्त बोझ पडेगा और इससे राज्य सरकार के लगभग साढे तीन लाख कर्मी लाभांवित होंगें।

मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि सरकार व कर्मचारी प्रदेश के विकास की गति को बढ़ाने व जनता की सेवा करने के लिए कटिबद्ध हैं और राजनीति से ऊपर उठकर कर्मचारी संगठनों को भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए और इसी को देखते हुए उन्होंने स्वयं हरियाणा एक-हरियाणवी एक का नारा दिया था और यह बैठक भी इसी के मद्देनजर सामुहिक रूप से बुलाई गई है।
        
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला है बल्कि उसके लिए नियमित रोजगार के अवसरों को प्रदान करने के विकल्प दिए गए हैं जैसे कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग में यदि ऐसे कर्मचारी अपना आवेदन करते हैं तो उन्हें 5 अंक अतिरिक्त दिए जाते हैं।
        
उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें देश में सबसे पहले लागू करने के बाद कच्चे कर्मचारियों के लिए समान काम समान वेतन का लाभ देने वाला भी हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारी हित में लिए गये एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आउट सोर्सिंग पार्ट-1 के तहत लगी महिला कर्मचारी को नियमित कर्मचारी की तर्ज पर छ: महीने की प्रसूति अवकाश का लाभ दिया जाएगा और उस अवकाश के दौरान की अवधि का वेतन सरकार स्वयं वहन करेगी।

इसी प्रकार, कैशलेश चिकित्सा सुविधा का लाभ जो पहले सात बीमारियों तक दिया जाता था, अब वह सभी इनडोर बीमारियों के लिए लागू होगा। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान जोखिम प्रवृति वाले कार्य करने वाले लाइनमैन, अग्निशमन वाहनों के चालक व फायरमैन, सीवरमैन, बॉयलर अटेंडेंट तथा सफाई कर्मचारी के लिए 10 लाख रुपये का जोखिम बीमा लागू किया जाएगा और इसका प्रीमियम सरकार अपनी ओर से वहन करेगी।
        

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