हरियाणा समेत पांच राज्यों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति से सम्बंधित निर्देशों में बदलाव की मांग की ख़ारिज

चंडीगढ़,
16 जनवरी, 2019

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति व चयन के सम्बन्ध में बदलाव की मांग को लेकर हरियाणा व पंजाब सहित पांच राज्यों की अपील को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज़ कर दियाl

पांच राज्यों हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल और बिहार की सरकारों ने याचिका के माध्यम से  डीजीपी की नियुक्ति व चयन के सम्बन्ध में स्थानीय कानूनों के क्रियान्वयन की मांग करते हुए पिछले साल के उन आदेशों में बदलाव की मांग की थी जिसमे निर्देश दिए गए थे कि पुलिस प्रमुख के सेवानिवृत होने से तीन महीने पहले राज्यों को वरिष्ठ अधिकारीयों कि सूची संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेजनी होगी और फिर आयोग अपनी सूची राज्यों को भेजेगा जिसके अनुसार नये पुलिस प्रमुख की नियुक्ति होगीl

हालाँकि राज्यों ने इसमें बदलाव कि मांग करते हुए दलील दी थी के पुलिस एक विशेषाधिकार है और इसीलिए डीजीपी की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार के पास होना चाहिएl

शीर्ष अदालत ने कहा कि पुलिस निदेशकों कि नियुक्ति के बारे पिछले निर्देश पुलिस अधिकारियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए जनहित में जारी किए गए थेl

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