Chandigarh,
09 मई, 2021
कोरोना महामारी के चलते हरियाणा में लागू मौजूदा लॉकडाउन की अवधि को एक सप्ताह के लिए बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
मौजूदा प्रतिबंधों को ‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ नाम देकर 10 मई से 17 मई तक बढ़ाया गया है जिसके तहत अब सिर्फ 11 व्यक्ति ही शादी-ब्याह या दाह-संस्कार में शामिल हो सकेंगे.
शादी की अनुमति घर पर या कोर्ट में ही रहेगी और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 11 लोगों की अनुमति के साथ. बारात का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.
राज्य सरकार के निर्देशों अनुसार पहले से लॉकडाउन के तहत लागू प्रतिबंध ज्यों के त्यों जारी रहेंगे.