ख़राब मौसम के चलते मुख्यमंत्री खट्टर ने रुकना चाहा जींद, प्रशासन ने रोका, रात में हाई कोर्ट ने दी राहत



चंडीगढ़,
11 मई, 2019

लोकसभा चुनाव – 2019 के हरियाणा में कल रविवार 12 मई को वोटिंग होनी है सुरक्षा एजेंसियां और चुनाव आयोग पूरा एहतियात बरते हुए है। चुनावी माहौल में अक्सर कुछ न कुछ अजीब-ओ-गरीब सुनने को मिल ही जाता है और ऐसी घटना हुई शुक्रवार देर शाम जब ख़राब मौसम के चलते चंडीगढ़ यात्रा स्थगित कर जींद में रुकने से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ही चुनाव आयोग द्वारा रोक दिया गया।

नतीजन, रात में ही मामला पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट के संज्ञान में लाया गया और देर रात हाई कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग को प्रस्थिति न समझने के लिए फटकार लगते हुए आदेश दिया की मुख्यमंत्री खट्टर को सरकारी विश्राम गृह जींद या नरवाना में रुकने की अनुमति दी जाए।

दरअसल हुआ यूं के मुख्यमंत्री खट्टर को सिरसा के मंडी डबवाली से हेलीकॉप्टर के ज़रिये पहुंचना था चंडीगढ़ पर ख़राब मौसम के चलते हेलिकॉप्टर उड़ान न भर सका और अब चूँकि वहां से प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ 340 किलोमीटर के आस-पास है जिसके लिए तकरीबन 5 घंटे लगने थे तो यह तय किया गया की जींद में सरकारी विश्राम गृह में रात में रुका जाए मगर जींद के रिटर्निंग ऑफिसर एवं उपायुक्त ने मौखिक तौर पर सूचित किया कि आचार संहिता के चलते 5 बजे के बाद मुख्यमंत्री जींद या नरवाना के सरकारी विश्राम गृह में नहीं रुक सकते।

जानकारी के मुताबिक मुख़्यमंत्री कार्यालय द्वारा चुनाव आयोग को भी संपर्क किया गया पर जब वहां से कोई जवाब नहीं आया तो देर शाम मुख़्यमंत्री के एडीसी रजनीश गर्ग द्वारा हाई कोर्ट में याचिका डाली गयी जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को सीएम खट्टर के लिए रुकने की अनुमति देने के आदेश जारी किये।

हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं किंतु उत्तरदाताओं को इस विषय में सामान्यबोध का प्रयोग करना चाहिए थे विशेष रूप से जब सभी तथ्यों को उत्तरदाताओं की जानकारी में लाया गया था और मुख्यमंत्री के लिए 340 किलोमीटर की दूरी तय करना बेहद मुश्किल था।

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