हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए क्या अहम फैंसले, संक्षेप में पूरी जानकारी



चण्डीगढ़, 
13 फरवरी, 2019

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में शहीद हवलदार रमेश सिंह, सेना और शहीद सिपाही समेर सिंह, सेना के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की।

हवलदार रमेश सिंह, सेना, गांव व डाकखाना हालूवास, तहसील व जिला भिवानी,हरियाणा ऑप्रेशन रक्षक के दौरान जम्मू-कश्मीर में गत 7 दिसम्बर, 2003 को शहीद हो चुके थे। अब शहीद के पुत्र कंवर सिंह को अनुकम्पा आधार पर गु्रप-डी के पद पर नौकरी देने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल की बैठक में जिला झज्जर के गांव उखलचना (कोट) को तहसील बादली से निकालकर तहसील झज्जर में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की गई है।

मंत्रिमण्डल की बैठक में एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के लिए विशेष प्रावधानों हेतु हरियाणा कानून (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2019 के मसौदे को मंजूरी दी गई है। इस अधिनियम को हरियाणा कानून (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2019 कहा जाएगा। यह एनसीआर में पडऩे वाले हरियाणा के जिलों से कृषि और सम्बन्धित गतिविधियों में प्रयोग होने वाले निर्दिष्ट डीजल ट्रैक्टरों और कम्बाइन हारवेटस्टर को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में धीरे-धीरे समाप्त करने में मदद करेगा।

आज खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन, कोचिंग के क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने तथा सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय अनुभवों को अपनाकर चुनिंदा खेल विषयों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करने के साथ-साथ राज्य खेल विश्वविद्यालय, हरियाणा की स्थापना को मंजूरी दी है।

हरियाणा पुलिस सेवा नियम, 2002 को संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की है जिसके तहत उप-तहसील अधीक्षक के पद को अपर-पुलिस अधीक्षक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा। विभाग में अपर पुलिस अधीक्षक के 19 पद हैं, जिन्हें 10 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले उम्मीदवार को उसके अपने वेतनमान में अपर-पुलिस अधीक्षक के रूप में रिक्त पदों को पदाभिहित किया जाना है।

बैठक में हरियाणा राज्य युवा नीति तैयार करने को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को उनकी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है ताकि समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। इस नीति का उद्देश्य 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को अधिक केंद्रित करना है, जो राष्ट्रीय युवा नीति में प्रदान की गई युवाओं की परिभाषा के अनुरूप है।

बैठक में हरियाणा राज्य संस्कृति नीति-कलश (कला एवं संस्कृति हरियाणा नीति) को मंजूरी दी है। नीति के उद्देश्य राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, संरक्षण, संर्वधन और प्रबंधन करना है। यह विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के युवा छात्रों को इस तरह से शिक्षित करेगा कि वे न केवल राज्य की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूक हों बल्कि इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो सके। राज्य नृत्य, संगीत, रंगमंच, पेंटिंग, मूर्तिकला, लोक संगीत व गीत और लोक नृत्य के क्षेत्र में प्रसिद्घ कलाकारों को पुरस्कार व नामित किया जाएगा। हरियाणा कला प्रवीण 40 वर्ष तक के कलाकारों के लिए, हरियाणा कलाश्री 40 से 55 वर्ष तक के कलाकारों के लिए और हरियाणा कलारत्न 55 वर्ष से अधिक के कलाकारों के लिए हैं। आने वाले समय में राज्य सरकार द्वारा और पुरस्कारों को देने का निर्णय लिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई कमेटी के माध्यम से पुरस्कारों का चयन होगा।

मंत्रिमण्डल की बैठक में कपड़ा नीति -2018 (कपड़ा नीति-2019) में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस नीति का उद्देश्य 5000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ 50,000 नये रोजगार सृजित करना है।  संशोधन के अनुसार, एंकर यूनिट्स को 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक के फिक्स कैपिटल निवेश साथ उद्यम माना है, जो 1000 लोगों या इससे अधिक को रोजगार मुहैया करवाएगा, जिसमें अकुशल लोगों के कुल रोजगार में हरियाणा के निवासियों को 70 प्रतिशत और कुल रोजगार में से हरियाणा के निवासियों को 30 प्रतिशत तक रोजगार उपलब्ध होगा।

बैठक में भूमि अर्जन के कारण राज्य के भू-स्वामियों को पुनर्वास तथा पुर्नस्थापन पॉलिसी (आर एंड आर नीति) के तहत सरकारी नौकरी मुहैया करवाने और एक पद कनिष्ठï अभियंन्ता, छ: पद लिपिक एवं एक पद सेवादार को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्रुप-बी अर्थात शिक्षक, शैक्षिक पर्यवेक्षक, स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक-एजूकेटर और सभी विभागों में ग्रुप-सी पदों के उम्मीदवारों के नाम का चयन व सिफारिश लिखित परीक्षा, सामाजिक आर्थिक मापदंड और अनुभव के आधार पर किया जाएगा। पद के लिए चयन में कुल 100 अंक होंगे, जिसमें लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक और सामाजिक आर्थिक मानदंडों और अनुभव के लिए दस अंक होंगे। बशर्ते कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग प्रश्नों की संख्या, अंक प्रति प्रश्न और लिखित परीक्षा की अवधि को अलग-अलग करने के लिए स्वतंत्र होगा। लिखित परीक्षा को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें सामान्य जागरूकता, तर्क, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित या संबंधित विषय के लिए 75 प्रतिशत की छूट और हरियाणा का इतिहास,वर्तमान जानकारी या मामले, साहित्य भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण और संस्कृति के लिए 25 प्रतिशत की छूट होगी।

मंत्रिमंडल की बैठक में आज निर्णय लिया गया कि हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत जारी अधिसूचना और  नए नियमों और कर की दर को तैयार करना, संशोधन और अधिसूचना जारी करने जैसे कार्यों सहित राज्य में जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों के लिए मुख्यमंत्री की शक्तियों को आगामी छह महीने तक जारी रखा जाएगा।

प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और स्थानीय निकायों में ग्रुप ए, बी, सी और डी पदों पर सीधी भर्ती और सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में प्रत्येक को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दस प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण देने का निर्णय लिया है।

बैठक में हरियाणा परिवहन विभाग, परिवहन आयुक्त कार्यालय (ग्रुप-घ) सेवा नियम, 2018 के निर्माण को अपनी स्वीकृति दी है।

सिविल अस्पताल, अम्बाला सदर के मेडिकल एवं पैरा- मेडिकल स्टॉफ के लिए रिहायशी आवास प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति अधिनियम, 2018 के मसौदा नियम-2019 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने अधिनियम के कार्यान्वयन के उद्देश्य से हरियाणा राज्य आयोग अनुसूचित जाति अधिनियम, 2018 के तहत नियम बनाए हैं, साथ ही उक्त आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी की है।

मंत्रिमंडल की बैठक में आज हरियाणा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत हरियाणा दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2019 को मंजूरी दी है। इन नियमों की महत्ता यह है कि सीमित अभिभावकता के लिए मानदण्ड बनाए गये हैं, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के हितों और उनके कानूनी अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करना है।

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