‘बेरोजगारी भत्ता’ के तहत हरियाणा में आवेदन आमंत्रित

30 नवंबर तक जमा करवाने होंगे दस्तावेज

 चंडीगढ़,
2 नवंबर
 
हरियाणा रोजगार निदेशालय द्वारा चलाई जा रही ‘शिक्षित बेरोज़गारों के लिए बेरोज़गारी भत्ता योजना’ के तहत प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 नवंबर से सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

हरियाणा रोजगार निदेशालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक प्रार्थी सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके आवश्यक दस्तावेज  30 नवंबर सायं 5 बजे तक संबंधित रोजगार कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
 
अन्य विस्तृत जानकारी के लिए निदेशालय की हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2403 पर सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।
 
गौरतलब है कि हरियाणा के बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक रोजगार पोर्टल 15 जुलाई, 2020 से शुरू किया गया।
“शिक्षित युवा भत्ता और मानेदय योजना‘‘ के तहत पात्र स्नातकोत्तर बेरोजगारों को 3000 रू तथा पात्र स्नातक बेरोजगारों को 1500 रू तथा 10+2 पास बेरोजगारों को 900 रू प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता एवं 100 घण्टे कार्य करने के एवज में 6000 रू प्रतिमाह मानदेय प्रदान करने का प्रावधान योजना में किया गया।
 
 

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