आंदोलन में उपद्रव से हुई संपत्ति क्षति की भरपाई के लिए हरियाणा में पास हुआ कानून

 

चंडीगढ़, 

18 मार्च, 2021

आंदोलन के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले उपद्रवियों से सख़्ती से निपटने के लिए आज हरियाणा में कानून पास किया गया. 

पारित किए गए संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम के अनुसार अब क्षतिपूर्ण संपत्ति की वसूली उपद्रवियों से की जाएगी. 

विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन कथित विधेयक पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस और हंगामा हुआ. 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जरूरी है कि जो व्यक्ति कानून व्यवस्था खराब करता है उस व्यक्ति के मन में डर जरूर होना चाहिए. इस विधेयक से न्याय जल्दी मिलेगा आज हजारों मुकदमे ऐसे हैं जो लंबित पड़े हैं.

सीएम ने कहा कि इस विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि जो भी आंदोलन के दौरान कोई नुकसान करेगा तीन महीने के अंदर अंदर नुकसान की भरपाई उन्हीं लोगों से की जाएगी. इस विधेयक का कृषि कानूनों से कोई लेना देना नहीं है.

 

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