सरकार ने कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के दिए आदेश

चंडीगढ़,
2 जनवरी, 2019

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सभी विभागों को आधिकारिक कामकाज में हिंदी भाषा के प्रयोग के निर्देश जारी किए हैं।

राज्य सरकार ने कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग करने के आदेश देते हुए सभी आयुक्तों ,उपययुक्तों, विभागों ,बोर्डों ,निगमों और विश्विद्यालयों को पत्र लिखा है।

आदेश अनुसार सरकार के कामकाज जिसमें पत्राचार और टेंडर तक की तमाम प्रिक्रिया हिंदी भाषा इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है जबकि कोर्ट से जुड़े ज़रूरी दस्तावेज पर ही अंग्रेजी के प्रयोग की छूट रहेगी।

मुख्यमन्त्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हिन्दी उत्तरी भारत के राज्यों की राजभाषा तो है ही, परंतु इसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी विभागों को हिन्दी भाषा में अधिक से अधिक पत्राचार करना चाहिए ताकि सामान्य व्यक्ति को आसानी से जानकारी उपलब्ध हो सके।
 
मुख्यमन्त्री ने कहा कि जहां तक हरियाणा में सरकारी विभागों के हिन्दी में पत्राचार की बात है, इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर परिपत्र प्रशासनिक सचिवों को जारी किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा कल ही एक ऐसा परिपत्र जारी किया गया है। इतना ही नहीं, इससे पूर्व भी वर्ष 1993, 1999, 2006 तथा 2016 में भी मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा कल ही एक ऐसा परिपत्र जारी हुए हैं।

इस पर भाजपा नेता, विधायक और स्वदेशी के पक्षधर डॉ सैनी ने कहा, “एक प्रसिद्ध कहावत है कि माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का विकल्प नहीं होता। हमें अपनी मातृभाषा और संस्कृति को हर हाल में अहमियत देनी चाहिए क्योंकि यही हमारी प्रथम पहचान हैं। कामकाज में हिंदी भाषा के प्रयोग का निर्देश सराहनीय है।”  

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