चंडीगढ़,
04 अप्रैल, 2021
कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनज़र हरियाणा सरकार ने नए दिशा-निर्देश (standard operating procedure) जारी की है.
गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी नई SOP को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि इंडोर हॉल में 50 फ़ीसदी हॉल की कैपेसिटी से या 200 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते.
खुले स्थानों पर 500 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग एक साथ नहीं हो सकती.
दाह संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते.
धार्मिक, खेल, पढ़ाई, एंटरटेनमेंट, कल्चरल और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए डीसी से एनओसी लेनी अनिवार्य.
करोना के चलते हरियाणा के लिए कोराना की नई गाइडलाइंस 5 अप्रैल से प्रदेश में लागू होगी.
स्वास्थ्य मंत्री विज ने कहा कि साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग मास्क भी जरूरी रहेंगे.
उन्होंने बताया कि कोरोना को हराने के लिए यह गाइडलाइंस सख्ती से लागू करवाई जाएंगी.
कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को लेकर जारी की गई है नई गाइडलाइन्स.
गौरतलब है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज रविवार को प्रदेशभर में कोरोना के 1900 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए जिसमें अधिकतर मामले गुरुग्राम, पंचकुला व करनाल में पाए गए.