चंडीगढ़,
26 मार्च, 2019
चुनाव प्रक्रिया के दौरान यदि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के किसी उम्मीदवार की नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख के दिन 11 बजे के बाद मृत्यु हो जाती है, लेकिन उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र भरा जा चुका है तथा नामांकन पत्रों की जांच के दौरान भी नांमाकन पत्र सही पाया जाता है और नामांकन वापिस नहीं लिया जाता है तो इस स्थिति में मतदान की प्रक्रिया स्थगित कर दी जाएगी।
यह जानकारी देते हुए हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के किसी उम्मीदवार की मृत्यु की सूचना यदि मतदान वाले दिन मतदान शुरू होने से पहले मिल जाती है तो मतदान की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार या किसी अन्य राज्य से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का उम्मीदवार है तो उस स्थिति में मतदान की प्रक्रिया को स्थगित नहीं किया जाएगा, मतदान की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी।
उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार कश्मीरी विस्थापित वोटरों के लिए विशेष सुविधा दी गई है। अगर कोई कश्मीरी विस्थापित वोटर उनके फॉर्म-एम व फॉर्म-12सी के साथ आता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनके वर्तमान रिहायशी प्रमाण पत्र, विस्थापित प्रमाण पत्र तथा पहचान पत्र के साथ सभी दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना है।
रंजन ने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही इस समयावधि के दौरान बल्क एसएमएस और डोर टू डोर अभियान पर भी प्रतिंबध रहेगा।
उन्होंने कहा कि 12 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनावों के लिए मतदान होगा। सभी बूथों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी।