चंडीगढ़,
2 नवंबर , 2018
पिछले करीबन 18 दिनों से चल रही हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल पर विराम लगा हैl एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट ने रोडवेज कर्मचारियों को आगामी 14 नवंबर तक हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने को कहा है तो वही सरकार को तब तक हड़ताली रोडवेज कर्मचारियों व उनके नेताओ के ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन नलेनेका आदेश दिया हैl मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी व तब तक रोडवेज कर्मचारियों के सस्पेंशन एंव गिरफ्तारियों पर भी रोक रहेगीl रोडवेज यूनियन नेता हरिनारायण शर्मा ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए आश्वासन दिया है की शनिवार से सभी रोडवेज कर्मचारी काम पर लौटेंगेl शर्मा का कहना है कि अगली सुनवाई तक सरकार अपने स्तर पर रोडवेज यूनियन के नेताओं के साथ बातचीत कर कोई हल निकाल सकती हैl जनहित याचिका अरविन्द सेठ द्वारा फाइल की गई हैl