चंडीगढ़,
06 अगस्त, 2019
संगठित तरीके से जुर्म को अंजाम देने वाले अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हरियाणा विधानसभा में मंगलवार को हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण (हकोका) विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी गई।
हकोका महाराष्ट्र के मकोका की तर्ज पर तैयार किया गया है।
हरियाणा सरकार ने नशा माफिया से लेकर तमाम तरह के आपराधिक गैंग चलाने वाले बदमाशों पर नकेल कसने के लिए यह सख्त कानून बनाया है। विधानसभा में ध्वनिमत से यह कानून पास कर दिया गया।
यह विधेयक पास करने के बाद 3 साल से अधिक की सजा के प्रावधानों वाले अपराधियों पर यह कानून लागू होगा। संगठित तरीके से अपराध को अंजाम देने वालों पर हकोका के तहत कार्रवाई होगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सदन में कहा कि हमने यह कानून महाराष्ट्र के मकोका की तर्ज पर बनाया है और मकोका को हमने हूबहू हो अडॉप्ट किया है।
हरियाणा के आबकारी एवं वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा में अंतर राज्य सीमा पार से नशे की खेप भेजते हैं और कुछ अंतरराष्ट्रीय अपराधिक संगठन भी ऐसी गतिविधियों में सक्रिय हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा ने हकोका कानून बनाया है। इसके आने वाले समय में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे।